रेल रोकनें के पुराने मामले में भाजपा सांसद को मिली अदालत ने शाम तक कस्टडी में रहने की सजा,अपर कोर्ट में करेंगे अपील
हापुड़। सांसद राजेंद्र अग्रवाल को 12 साल पुराने एक मामले में अदालत ने शाम तक कस्टडी में रहने की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट नदीम अनवर ने रेल रोकने के मामले में यह सजा सुनाई। हालांकि सांसद के अधिवक्ता का कहना है कि वे फैसले के खिलाफ अपर कोर्ट मेंअ पील करेंगे।
अधिवक्ता मनमोहन विज ने बताया कि सांसद राजेंद्र अग्रवाल पर वर्ष 2012 में सिटी स्टेशन मेरठ पर रेल रोकने का आरोप लगाते हुए एक मामला दर्ज हुआ था। 29 फरवरी को अदालत में उनकी ओर से कहा गया कि ये मुकदमा झूठा है और राजनीति के तहत उन्हें फंसाया गया था। इसीलिए सांसद निर्दोष हैं। इस पूरे मामले पर अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों को देखकर सांसद राजेंद्र अग्रवाल को न्यायालय चलने तक कस्टडी में रहने और 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अपर कोर्ट में अपील करेंगे सांसद के अधिवक्ता बीजेपी सांसद के अधिवक्ता मनमोहन विज ने बताया कि इस मामले में अब अपर कोर्ट में सांसद की तरफ से अपील करेंगे। न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है उनके साथ न्याय होगा ।