इंटर कॉलेज व स्कूलों में 18 साल से कम आयु के बच्चें नहीं ले जा सकेगें वाहन , निदेशक ने दिए प्रधानाचार्यो को निर्देश ,पकड़े जानें पर होगी कार्रवाई

इंटर कॉलेज व स्कूलों में 18 साल से कम आयु के बच्चें नहीं ले जा सकेगें वाहन , निदेशक ने दिए प्रधानाचार्यो को निर्देश ,पकड़े जानें पर होगी कार्रवाई

लखनऊ

लखनऊ । माध्यमिक स्कूलों में 18 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्राओं के स्कूटी-मोटर साइकिल या चारपहिया वाहन लाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा. महेन्द्र देव की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे सर्कुलर में कहा गया है कि स्कूलों में 18 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्राओं को स्कूलों में स्कूटी या मोटर साइकिल या कार लाने पर तत्काल रोक लगाई जाए। 50 सीसी से कम क्षमता वाले मोटरसाइकिल को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।

बच्चों द्वारा दोपहिया-चार पहिया वाहन चलाने पर रोक के लिए परिवहन कानून में संशोधन की जानकारी देते हुए शिक्षा विभाग से इसमें सहयोग की अपेक्षा की गई थी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा. महेन्द्र देव ने जिला विद्यालय निरीक्षकों के नाम सर्कुलर जारी कर कहा है कि 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोर यदि स्कूल परिसर के बाहर दोपहिया- चारपहिया चलाते पकड़े जाते हैं तो कानून के तहत दंड का प्रावधान किया गया है।

 

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