शिक्षक की याचिका पर हाईकोर्ट ने बीएसए को जारी किया अवमानना नोटिस

शिक्षक की याचिका पर हाईकोर्ट ने बीएसए को जारी किया अवमानना नोटिस

हापुड़। शाहपुर जट्ट स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की वेतन वृद्धि और जनवरी का वेतन रोकने के मामले में उच्च न्यायालय ने बीएसए को अवमानना नोटिस जारी अदालत से किया है।

याची शिक्षक दीपक अग्रवाल ने बताया कि 27 जून 2024 को उसे निलंबित कर दिया गया था, जुलाई 2024 में मिलने वाली वेतन वृद्धि भी रोक दी गई थी। इस मामले में शिक्षक ने न्यायालय की शरण ली। 24 जुलाई को न्यायालय से स्टे आ गया, लेकिन वेतन वृद्धि नहीं की गई।

शिक्षक ने बताया कि 25 जनवरी 2025 में दो स्थाई वेतन वृद्धि रोकते हुए बहाल कर दिया। वेतन वृद्धि रोकने के मामले में शिक्षक ने फिर न्यायालय की शरण ली, जिस पर फिर स्टे मिल गया।

शिक्षक दीपक अग्रवाल ने बताया कि स्टे होने पर उसे वेतन वृद्धि और जनवरी का रुका वेतन दिया जाना था। लेकिन नहीं मिला, इस मामले में शिक्षक ने फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर बीएसए को न्यायालय से अवमानना नोटिस जारी किया गया है।

बीएसए रितु तोमर ने बताया कि उन्हें अभी तक नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। कोर्ट के जो भी आदेश होंगे उनका पालन कराया जाएगा।

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