छात्र की हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सश्रम कारावास, दो लाख जुर्माना की सजा
हापुड़।
थाना पिलखुवा क्षेत्र में एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की हत्या के मामलें में डिस्ट्रिक्ट जज ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास व दो लाख रुपए जुर्मानें की सजा सुनाई हैं।
जानकारी के अनुसार गाजियाबाद के इंदिरापुरम की वैशाली कॉलोनी निवासी विशाल शुक्ला पिलखुवा स्थित मोनाड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। कॉलेज में गौरव तोमर और उसके दोस्तों से विशाल की किसी बात को लेकर कहासुनी और गालीगलौज हुई थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृष्ण कांत गुप्ता ने बताया कि 10 सितंबर 2014 को जब विशाल अपने दोस्त मनीष के साथ बाईक से वैशाली घर लौट रहा था।,तभी रास्ते में ही गौरव तोमर अपने अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचा । विशाल को सड़क पर गिराकर दोषी गौरव तोमर ने बाइक से कुचल दिया। जिससे विशाल की मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि डीजे रविंद्र कुमार प्रथम ने आरोपी गौरव तोमर को दोषी मानते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा दो लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।