घर में घुसकर जानलेवा हमला करनें वालें चार दोषियों को कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल की सश्रम कारावास व 40-40 हजार रूपयें के जुर्मानें की सजा

हापुड़।

थाना पिलखुवा क्षेत्र में एक घर में घुसकर जानलेवा हमला करनें के मामलें में चार दोषियों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 10-10 साल की सश्रम कारावास व 40-40 हजार रूपयें के जुर्मानें की सजा सुनाई हैं।

जानकारी के अनुसार थाना पिलखुवा क्षेत्र में 22 सितंबर 2014 को मोहल्ला कृष्णगंज स्थित मोहम्मद निसार के घर में घुसकर जब्बार अपने साथियों के साथ तमंचा लेकर जबरन घर में घुस आए और जान से मारने की नियत से गोली चला दी। छत पर अलाउद्दीन और मोबिन ने अपने-अपने तमंचे से निसार और सायरा के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किए। हालांकि इस हमले में दोनों बाल-बाल बच गए। मामलें में एफआईआर दर्ज की गई थी।उपरोक्त मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई ।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृष्ण कांत गुप्ता ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ रविंद्र कुमार प्रथम ने सुनवाई के दौरान घर में घुसकर जानलेवा हमला करने वाले चार आरोपियों जब्बार, गफ्फार, अलाउद्दीन तथा मोबिन को
मंगलवार को दोषी मानते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 40-40,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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