पढ़ाई के लिए छात्र-छात्राओं को मिलेंगा सरकार से लोन, करें अप्लाई


हापुड़(अमित मुन्ना)।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित एवं उ०प्र अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा संचालित शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत प्रोफेशनल एवं जाब आरियटेड पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, पारसी तथा जैन) के पात्र ऐसे छात्र/छात्राओं जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, हो, जिनका प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में प्रवेश खुले मुकाबले की परीक्षा में हुआ हो, जिनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के दोगुने से कम (शहरी क्षेत्र हेतु रू0 1,20,000 तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0 98,000/- से अधिक न हो) एवं को 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर तथा ऐसे छात्र / छात्रायें जिनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के दोगुने से अधिक परन्तु रू० 8.00 लाख से कम हो छात्रों को 8 प्रतिशत तथा महिला छात्राओं को 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर अधिकतम रू0 20.00 लाख तक शैक्षिक ऋण प्रतिवर्ष रू0 4.00 लाख की दर से अधिकतम 05 वर्षों हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारीसुमन गौतम ने बताया कि
आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, हापुड़ कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप पर आवेदन समस्त संलग्नकों सहित निगम मुख्यालय के कार्यालय 746, 7वां तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ अथवा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, हापुड़ कार्यालय में जमा करना होगा।

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