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निकाय प्रत्याशियों व अधिकारियों के साथ प्रवेक्षक ने ली बैठक,नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई-मेधा रूपम

जनपद की 4 निकायों के अध्यक्ष व सदस्य के सभी उम्मीदवारों के साथ प्रेक्षक मेधा रूपम ने आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन व्यय का कराया दायित्व बोध

निकाय निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन,निर्वाचन में खलल व दुष्प्रभावित करने वालों पर की जाएगी कठोर कार्रवाही-प्रेक्षक
प्रत्याशी किसी भी प्रकार का विज्ञापन/प्रचार, वाहन प्रयोग जिला प्रशासन की अनुमति के पश्चात् ही कर सकेंगे

उम्मीदवारों के जिज्ञासाओं,जानकारी, सुझाव शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए प्रेक्षक ने दिया संतुष्टिपरक उत्तर व समाधान

हापुड़ ।‘‘नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023’’ को स्वतंत्र,निष्पक्ष, पारदर्शी व शान्तिपूर्ण ढ़ग से सकुशल सम्पन्न कराने के क्रम में प्रेक्षक महोदया मेधा रूपम अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने निर्देशित किया कि नगरीय निकाय निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित हो। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन फ्री,फेयर व पीसफुल ढंग से संपन्न होगा। निकाय निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ,निर्वाचन में खलल या दुष्प्रभावित करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी सन्दीप कुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी नगरीय निकाय निर्वाचन से संबंधित आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के दिशा निर्देश पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए अध्यक्ष व सदस्य के सभी उम्मीदवारों को अवगत कराया कि वे टी0वी0 चौनल/केबिल नेटवर्क/वीडियोवाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन/प्रचार जिला प्रशासन की अनुमति के पश्चात् ही कर सकेंगे। कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन/प्रचार सामग्री जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता न हो मुद्रित या प्रकाशित नही करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित कराएगा। मुद्रण के अन्तर्गत फोटोकॉपी भी सम्मिलित होगी। किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों/प्रत्याशियो के अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित नही कराई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसका यह कृत्य भा0द0सं0 की धारा-171-एच के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। मतदान सामाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बन्द कर दिया जाएगा। इसमें टी0वी0/केबिल चौनल/रेडियो/प्रिन्ट मीडिया आदि द्वारा चुनाव प्रचार विज्ञापन भी सम्मलित होगा। सार्वजनिक सभा या रैली के आयोजन हेतु प्रस्तावित स्थान तथा समय की सूचना स्थानीय प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को पहले से उपयुक्त समय पर देकर अनुमति प्राप्त कर लें, ताकि यातायात को नियंत्रित करने एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा आवश्यक प्रबन्ध किए जा सके। किसी हाट / बाजार या सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा या रैली के आयोजन के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति अवश्य ले ली जाए । चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि / भवन / अहाते / दीवार का उपयोग झंडा लगाने / झंडियाँ टाँगने / बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं करेंगे और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं / एजेण्ट को ऐसा करने देंगे।किसी भी शासकीय / सार्वजनिक स्थल / भवन / परिसर में / पर विज्ञापन, वॉल राइटिंग नहीं करेंगे। कटआउट / होर्डिंग / बैनर आदि नहीं लगाएंगे और न ही किसी प्रकार से गन्दा करेंगे। जुलूसों, सभाओं या रेलियों में जिला प्रशासन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधित असलहे / लाठी-डंडे / ईट-पत्थर आदि लेकर नही चलेंगें। मतदान के दिन मतदान केन्द्रों के निकट लगाए गए शिविर लघु आकार के होंगे और आसपास अनावश्यक भीड़ नहीं होने देंगे। उस पर कोई झण्डा, प्रतीक अथवा अन्य कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी एवं न ही खाद्य पदार्थ दिये जाएंगे।

बैठक में चारों निकायों के अध्यक्ष व सदस्य उम्मीदवारों के जिज्ञासाओं,जानकारी, सुझाव शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए प्रेक्षक महोदया ने संतुष्टिपरक उत्तर व समाधान दिया तथा अपना मो0 न0- 8126188079 देते हुये कहा कि यदि निर्वाचन सम्बन्धित कोई भी समस्या आपको आती हैं तो आप मुझे इस नम्बर पर अवगत करा सकते हों। जिस पर तत्काल कार्यवाही की जायेगी।

बैठक में समस्त उप जिलाधिकारी , आर0ओ0 व ए0आर0ओ0 सहित सभी पार्टीयों के अध्यक्ष/सदस्य उम्मीदवार उपस्थित रहें।

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