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आम आदमी की थाली में भरोसा जा रहा है खतरनाक भोजन, जिलें में धड़ल्ले से बिक रहे हैं मिलावटी घी, तेल, दूध,आचार, पनीर , रिफाइंड, मसाले, मिठाई, नमूने फेल, 12.80 लाख का लगा जुर्माना, मिलावटखोरों की बल्ले-बल्ले

आम आदमी की थाली में भरोसा जा रहा है खतरनाक भोजन, जिलें में धड़ल्ले से बिक रहे हैं मिलावटी घी, तेल, दूध,आचार, पनीर , रिफाइंड, मसाले, मिठाई, नमूने फेल, 12.80 लाख का लगा जुर्माना, मिलावटखोरों की बल्ले-बल्ले

हापुड़। जिलें में मिलीभगत से आम आदमी की थाली में जहर की तरह मिलावटी भोजन परोसा जा रहा है। मिलावटखोरों ने घी, तेल, दूध, पनीर , रिफाइंड, मसाले, मिठाई व अन्य खाघ सामग्री में मिलावट कर लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे है और अधिकारी केवल जुर्माना कर अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। एडीएम कोर्ट ने नमूने फेल होने पर मिलावटखोरों पर 12.80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधी प्रशासन विभाग लखनऊ की टीम एवं हापुड़ की टीम ने मार्च महीने में ताबातोड़ कार्यवाही की थी, इस दौरान 33 खाद्य प्रतिष्ठानों से घी, तेल, रिफाइंड, दूध, पनीर, मिठाईयों के नमूने संग्रहित कर जांच के लिए भेजे गए थे। इनकी अब रिपोर्ट सामने आई है। इसमें कच्ची घानी सरसो का तेल एवं सरसो का तेल फोर्टिफाइड अधोमानक और रिफाइंड सोयाबीन तेल का नमूना असुरक्षित पाया गया है। इसके अलावा चंडी रोड स्थित गौरव कुमार मित्तल के
यहां से ग्रीन चिल्ली सोस का नमूना असुरक्षित, आंबेडकर नगर स्थित राशिद अली की कचरी असुरक्षित, सादिकपुरा निवासी सुरेन्द्र कुमार का पनीर अधोमानक, दिल्ली रोड स्थित बेजिटेबिल ऑयल का सरसो तेल , सरसो का तेल फोर्टिफाइड का अधोमानक व कच्ची‌घानी सरसो का तेल असुरक्षित पाया गया है।

किशन गंज स्थित जे.एन ऑयल कच्ची घानी सरसो का तेल, न्यूट्रीप्लस रिफाइंड सोयाबीन तेल अधोमानक, न्यू शिवपुरी स्थित राकेश सिंघल का वनिला केक अधोमानक, एमजी रोड स्थित वान्या एडिबल ऑयल एंड
रिफाइनरीज का रिफाइंड पाम ऑयल अधोमानक पाया गया है। ऐसे में कुल 33 प्रतिष्ठानों से खाद्य पदाथों के नमूने लिए गए जो अधोमानक या फिर असुरक्षित पाए गए है। अब खाद्य सुरक्षा विभाग उक्त प्रतिष्ठानों के खिलाफ बाद दायर करेंगी, वाद निर्णित होने के बाद जुमनि की कार्यवाही की जाएगी।

घौलाना के शेखपुर खिचरा स्थित समीर कन्फैक्शनरी और पिलखुवा के खेड़ा स्थित वेद प्रकाश मनोज कुमार किराना स्टोर पर बिना खाद्य लाइसेस के कारोबार करने पर 5-5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा इंद्रगढ़ी स्थित प्रिशा आईस्क्रीम,



भगवती गंज स्थित नरेश सिंघल, नई मंडी स्थित निकुंज ब्रादर्स, गांव रामपुर
स्थित विजय यादव पर 25-25 हजार का जुर्माना, शेखपुर खिचरा निवासी समीर कन्फेक्शनरी, भारत सरसो पिलाई केंद्र पर 50-50 हजार, पवन कुमार स्टोर गढ़मुक्तेश्वर, पिलखुवा सचिन पनीर भंडार, कुचेसर चौपला स्थित सीताराम स्वीट्स, शेखपुर खिचरा समीर कन्फेक्शनरी पर 20-20 हजार का जुर्माना लगाया है















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