धमकी देकर किशोरी के साथ की दरिंदगी, प्रेग्नेंट हुई तो परिजनों के उड़े होश
गाजियाबाद:
किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत बुधवार को बैंक कर्मचारी मदन कुमार मंडल को 20 साल कैद की सजा सुनाई। मामला विजयनगर थानाक्षेत्र का है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
किशोरी को अकेला देख घर में घुस जाता
पूरी जुर्माना राशि पीड़िता को देने के आदेश भी अदालत ने दिए। विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि विजयनगर थानाक्षेत्र के एक मोहल्ले में किशोरी स्वजन के साथ रहती है। दिल्ली स्थित कारपोरेशन बैंक की शाखा में कार्यरत मदन कुमार मंडल किशोरी के स्वजन की अनुपस्थिति में उसके घर में घुस जाता था।
हत्या की धमकी देकर किया दुष्कर्म
चाकू से हत्या करने की बात कहकर पीड़िता को डराकर दुष्कर्म करता था। किसी को बताने पर उसने जान से मारने की धमकी दी थी। किशोरी को डराकर वह लगातार दुष्कर्म करता रहा। इसी दौरान किशोरी गर्भवती हो गई। 27 जुलाई 2013 को पीड़िता के पेट में दर्द हुआ।
पांच माह की गर्भवती निकली किशोरी
स्वजन ने डॉक्टर से पीड़िता का चेकअप कराया तो उसके पांच माह की गर्भवती होने की जानकारी मिली। इसके बाद पीड़िता ने स्वजन को पूरे मामले की जानकारी दी। तबियत खराब होने के चलते गर्भपात हो गया और पीड़िता मानसिक विक्षिप्त हो गई। शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मदन कुमार मंडल को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
बैंक कर्मचारी को 20 साल की कैद
अभियोजन की तरफ से सात गवाह पेश किए गए। पुख्ता साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने मंगलवार को मदन कुमार मंडल को दोषी करार दिया। बुधवार को सजा पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने जघन्य अपराध बताते हुए अधिकतम सजा देने की दलील दी व जबकि बचाव पक्ष के झूठा फंसाए जाने की बात कही। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सजा सुनाई।
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