धारदार हथियार से सिर पर हमला करके सात साल के बच्चे की हत्या
धारदार हथियार से सिर पर वार कर सात साल के बच्चे की हत्या के मामले में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने एक आरोपित को दोषी करार दिया है। दोषी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि 27 जनवरी 2018 को गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव सैदपुर के सतीश ने थाने में तहरीर दी थी। इसमें पीड़ित ने बताया था कि 27 जनवरी 2018 को उसका सात वर्षीय पुत्र रवि घर से पैदल की गांव स्थित विद्यालय में पढ़ने जा रहा था।
इस दौरान पीड़ित के पड़ोसी बिजेंद्र ने रास्ते में पुत्र को रोक लिया था। आरोपित ने धारदार दाव (लकड़ी काटने का औजार) से पुत्र के सिर पर लगातार वार कर उसकी हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देकर आरोपित फरार हो गया था। मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था।
जांच के बाद पुलिस ने मामले में आरोपित के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे पर संज्ञान लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विपिन कुमार द्वितीय ने सुनवाई शुरू की थी। सोमवार को मुकदमे की सुनवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची। न्यायाधीश ने आरोपित को दोषी करार दिया है। अर्थदंड जमा न करने पर दोषियों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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