हापुड़। जिलें में खाई विभाग द्वारा विभिन्न खाघ पर्दाथों की दुकानों पर छापेमारी कर नकली व मिलावटी मसालें ,अरहर दाल, खोया, पनीर, मिश्रित दूध, रिफाइंड सोयाबीन सहित अन्य खाघ पर्दाथ पकड़ लाखों रूपए के जुर्माना के बावजूद भी मिलावटखोर माफिया सुधरने को तैयार नहीं हैं। जिस कारण हापुड़वासी किडनी,लीवर व अन्य गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे है।
खाघ व सुरक्षा विभाग टीम द्वारा होली, दीपावली, रक्षाबंधन व आम दिनों में हर साल करीब 250 से 300 तक नमूने लेती हैं। इनमें से करीब 220 से 240 तक नमूने अधोमानक घोषित हो जाते हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई कर जुर्माना भी वसूला जाता है। लेकिन जिले में मिलवाटखोरी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मिलावटखोरों से हर साल करीब 40 से 45 लाख जुर्माना भी वसूला गया है।
एक जुलाई से 31 जुलाई के बीच खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जिलेभर में छापा मारा था। विभिन्न प्रतिष्ठानों से करीब 40 नमूने लिए गए थे। जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। इनमें से 29 नमूने अधोमानक पाए गए हैं।
इन खाद पदार्थों के ननूने हुए फैल : खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा भरे सैंपल में अरहर दाल, खोया, पनीर, मिश्रित दूध, रिफाइंड सोयाबीन, कुटटू का आटा, भैंस का दूध, काला नमक, वाईपी गोल्ड शील्फ पैक, साबूदाना, पिसी लाल मिर्च पाउडर, बेसन, पनीर, फुल फैट क्रीम, हनी टॉप ब्रांड की कांटीनेंटल सास, हल्दी पाउडर, हनी टॉप ब्रांड की सोया सास, मिल्क केक।
इन पर लगा दो-दो लाख का जुर्माना : बिना खाद्य पंजीकरण व्यवसाय संचालन पर अल्लाबख्शपुर निवासी वसीम पुत्र शखी जान, गढ़मुक्तेश्वर के होली मोहल्ला निवासी हिमांशु गोयल पुत्र रजनीश गोयल व हापुड़ के मजीदपुरा निवासी राशिद पुत्र जाहिद भी बिना पंजीकरण व्यवसाय संचालन कर रहे थे, इसके अलावा अल्लाबख्शपुर निवासी युसूफ पुत्र रईसुद्दीन की दुकान से लिया अरहर की दाल का नमूना फैल होने पर, चारों पर ही दो दो लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा छिजारसी में एम/एस आडरोट इंड्यूलगलेंस प्राइवेट लिमिटेड के यहां से भरा रिफाइंड सोयाबीन का नमूना फैल होने पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है।