हापुड़ । प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खसरा संख्या- 216 / 980, ग्राम पिलखुवा देहात, तहसील धौलाना में प्रोपर्टी डीलर राजेश कुमार गौतम निवासी गाजियाबाद द्वारा अवैध रूप से की जा रही प्लाटिंग की शिकायत प्राप्त होने पर स्वयं मौके का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर अवैध प्लाटिंग पाई गई। प्राधिकरण के अवर अभियंता श्री देशपाल सिंह द्वारा उपाध्यक्ष को अवगत कराया गया कि इस अवैध प्लाटिंग का ध्वस्तीकरण प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किया गया था तथा अनाधिकृत विकासकर्ता द्वारा पुनः अवैध प्लाटिंग कर ली गई है, जिस पर उपाध्यक्ष द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्देश दिये गये कि ध्वस्तीकरण के बावजूद पुन अवैध प्लाटिंग करने वाले अनाधिकृत विकासकर्ता के विरूद्ध तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाये।
उपाध्यक्ष द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण विकास क्षेत्र के अन्तर्गत कहीं भी अनाधिकृत प्लाटिंग किसी भी दशा में न होने दी जाये तथा अनाधिकृत प्लाटिंग प्रारम्भ होते ही उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत तत्काल प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाये। यदि अनाधिकृत विकासकर्ता द्वारा ध्वस्तीकरण / रोके जाने के बावजूद अवैध प्लाटिंग / कालोनी पुनः विकसित करने का प्रयास किया जाता है तो अनाधिकृत विकासकर्ता के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाये। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा जन सामान्य से भी अपील की गई कि वह अनाधिकृत प्लाटिंग / कालोनी में भूखण्ड / प्लाट न खरीदें तथा प्राधिकरण विकास क्षेत्र के अन्तर्गत भूखण्ड / प्लाट खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि कालोनी का ले-आउट प्राधिकरण से स्वीकृत हो, ताकि बाद में होने वाली आर्थिक और मानसिक परेशानी से बच सकें।