जमानत के लिए कोर्ट में फर्जी जमानती के कागजात लगाने पर अधिवक्ता सहित दो पर दर्ज हुई एफआईआर

जमानत के लिए कोर्ट में फर्जी जमानती के कागजात लगाने पर अधिवक्ता सहित दो पर दर्ज हुई एफआईआर

हापुड़। फर्जी व कटूरचित दस्तावेज तैयार कर न्यायालय में जमानती दाखिल करने के आरोप में जिला एवं सत्र न्यायालय ने अभियुक्त के पैरोकार व अधिवक्ता के खिलाफ नगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

जिला एवं सत्र न्यायालय में लिपिक पद पर तैनात प्रदीप कुमार ने बताया कि 20 अगस्त 2024 को अभियुक्त शानू उर्फ जावेद की अनुपस्थिति के कारण न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे।

23 अगस्त 2024 को जमानतियों की अनुपस्थिति के कारण तहसीलदार मेरठ को आदेश दिए गए थे कि जमानती रामवीर सिंह व सलीम की संपत्ति से दो दो लाख रुपये वसूल करके न्यायालय में पेश करें।

वहीं, तहसीलदार हापुड़ से कहा गया

था कि जमानती अरुण की संपत्ति से 25 हजार रुपये वसूल करके न्यायालय में पेश करें। इसके अलावा तहसीलदार गाजियाबाद को जमानती जफर की कार से 25 हजार वसूल करके न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए।

जमानतियों द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों की जांच की गई तो पता चला कि आरोपियों ने फर्जी कागजात तैयार कर फर्जी जमानती न्यायालय में दाखिल किए गए हैं। जांच के दौरान मेरठ तहसील में श्याम प्रसाद गुप्ता नाम का लेखपाल और सुरेंद्र कुमार गर्ग नाम का राजस्व निरीक्षक कोई नहीं है तथा तहसीलदार के हस्ताक्षर भी फर्जी हैं। सीओ जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

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