जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 5 दिसंबर निर्धारित,करवाएं रजिस्ट्रेशन
जनपद के शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र निवासी पंजीकरण कराते हुये शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का उठाये लाभ
हापुड़। जिला अधिकारी अनुज सिंह के निर्देशों के क्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत शासन द्वारा जनपद में सामूहिक विवाह के लिये दिनांक 05.12.2021 निर्धारित की गयी हैं। जनपद के सम्मानित शहरी क्षेत्र के निवासी इस योजना से लाभान्वित होने के लिये नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद तथा ग्रामीण क्षेत्र के निवासी विकासखण्डों में सामूहिक विवाह के लिए अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण कराते हुये शासन की इस अति महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठा सकते है। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत कुल धनराशि 51,000/-रुपए प्रति जोड़े पर व्यय की जाती है, जिसमें से 35,000/-रूपये लड़की के बैंक बचत खाते में स्थानान्तरित की जाती है। विवाह सामाग्री 10,000/-रूपये का सामान दिया जाता है तथा 6,000/-रूपये प्रति जोड़ा भोजन, बिजली-पानी, टेंट व्यवस्था पर व्यय किया जाता है।* उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह में पंजीकरण कराने के लिए कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। विवाह के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष एवं वर (लड़के) की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
आवेदक की वार्षिक आय सीमा 2 लाख रूपये से कम होनी चाहिए। कन्या का स्वयं के नाम से बैंक खाता होना चाहिए। आवेदक, वर व कन्या का आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण-पत्र (आयु प्रमाण किये जाने हेतु) होना चाहिए। अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के पास जाति प्रमाण-पत्र होना चाहिए। सामूहिक विवाह के लिए विधवा महिला की पुत्री, स्वयं विधवा व तलाकशुदा का पुनर्विवाह, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता दी जायेगी।