बच्चों के आधार में 05 वर्ष और 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर कराएं अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट

बच्चों के आधार में 05 वर्ष और 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर कराएं अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट
अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट हेतु आधार सेवा केंद्र, हापुड़ भी जा सकते हैं
अगर पहला अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट 5 से 7 वर्ष और दूसरा 15 से 17 वर्ष के बीच नहीं कराया गया, तो आधार निष्क्रिय हो सकता है एवं बच्चे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं।
हापुड़ : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा बच्चों के आधार में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट हेतु राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत उन बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) पूरा करने पर बल दिया जा रहा है, जो 7 वर्ष और 17 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं लेकिन अभी तक अपने आधार में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराया है। यह अपडेट आधार के अंतर्गत आवश्यक है।
बच्चों के आधार में अनिवार्य अपडेट हेतु विशेष आधार कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त माता-पिता या अभिभावक आधार सेवा केंद्र, हापुड़, जो कि प्लॉट नंबर C1 एवं C2, ग्राउंड फ्लोर, अवंतिका एन्क्लेव, मोदीनगर रोड, हापुड़ – 245101 पर स्थित है, जाकर अपने बच्चे का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट करवा सकते हैं। यह सेवा बच्चों के लिए निःशुल्क है।
वर्तमान नियमों के अनुसार बच्चे के आधार में 05 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पहला तथा 15 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर दूसरा बायोमेट्रिक अपडेट (फिंगरप्रिंट, आईरिस एवं फोटोग्राफ) अनिवार्य रूप से अपडेट किया जाना चाहिए।
बच्चों के बायोमेट्रिक डेटा की सटीकता एवं विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए एमबीयू का समय पर पूरा होना आवश्यक है। यदि अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) समय पर पूरा नहीं किया जाता है, तो वर्तमान नियमों के अनुसार आधार संख्या को निष्क्रिय किया जा सकता है।
यह अपडेट स्कूल में प्रवेश, प्रवेश परीक्षाओं के लिए पंजीकरण, छात्रवृत्ति का लाभ लेने, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजनाओं एवं अन्य सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में आधार के निर्बाध उपयोग को सुनिश्चित करता है। माता-पिता/अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बच्चों/आश्रितों के बायोमेट्रिक्स को आधार में प्राथमिकता के आधार पर अपडेट कराएं।











