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लूटपाट व पुलिस पर फायरिंग के दोषी को कोर्ट ने दी सजा


हापुड़।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक बदमाश को दोषी करार दिया। बदमाश पर लूट व पुलिस पर फायरिंग करने के मामलें में दोषी
बदमाश को 7 वर्ष की सजा सुनाई है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि 23 जुलाई 2015 को हापुड़ निवासी मनोज कुमार ने सिंभावली थाने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर हापुड़ जा रहा था। जिसके लिए वह सिंभावली से एक कार में सवार हुआ। लेकिन कुछ दूर जाने पर ही कार में सवार लोगों ने तमंचे से भयभीत करते हुए उसके साथ लूट की । इसके बाद 31 जुलाई 2015 को पुलिस ने मुखबिर की सूचना दी थी कि कार में लिफ्ट देकर सवारी के साथ लूटपाट करने वाले बदमाश एक कार में सवार होकर हापुड़ से गढ़ की तरफ किसी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी की। कार में सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। लेकिन पुलिस ने राजा निवासी गंगानगर, मेरठ, उस्मान निवासी अमरोहा, हिमांशु , हर्ष व टिंकू निवासी मेरठ को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनसे हथियार व मोबाइल फोन बरामद किए।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रहा था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी राजा के अलावा अन्य आरोपी अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे थे। जिसके चलते आरोपी राजा के मुकदमे की फाइल अन्य आरोपियों से अलग कर सुनवाई की गई। अदालत ने उसे सोमवार को सजा सुनाई। न्यायाधीश मृदुल दुबे ने आरोपी राजा को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर 6 हजार का अर्थदंड भी लगाया।

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