कोर्ट ने पांच आरोपियों को 5-5 वर्ष की जेल व 25 हजार का लगाया जुर्माना , धन दो गुना करने का लालच देकर की थी करोड़ों की ठगी

कोर्ट ने पांच आरोपियों को 5-5 वर्ष की जेल व 25 हजार का लगाया जुर्माना , धन दो गुना करने का लालच देकर की थी करोड़ों की ठगी
हापुड़। न्यायालय ने 18 माह में धन दो गुना करने का लालच देकर करोड़ों की ठगी करने वाले पांच आरोपियों को पांच-पांच वर्ष का कारावास व 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता यतेन्द्र त्रिपाठी ने बताया कि जनपद के अशोक पुत्र रघुवीर,सुषमा पत्नी धर्मपाल निवासी ग्राम चांदनेर थाना बहादुरगढ़ जिला हापुड़़,अशोक पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम भडक़ाऊ थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर,चन्द्र किरण पुत्र रामवीर निवासी ग्राम बागडपुर थाना गढ़मुक्तेश्वर द्वारा आम जनता को 18 माह में धन दो गुना करने का लालच देकर करोड़ों रुपये की ठगी करने की घटना कारित की गई थी। जिसके सम्बंध में थाना बहादुरगढ़ में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। 9 जनवरी 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
उन्होंने बताया कि सोमवार को एसीजेएम द्वारा पांचों आरोपियों को 5-5 वर्ष का कारावास व 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।















