फर्जी कालोनी काटकर लोगों से ठगी करने पर बिल्डर और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज
मेरठ
रुड़की रोड शाील कुंज में रहने वाले बिल्डर सुभाष सिंह और उनके बेटे अभिषेक सिंह के खिलाफ गंगानगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि बिल्डर ने कृषि की जमीन पर पावर आफ एर्टाेनी के आधार पर अवैध कालोनी काट कर लोगों से मोटी रकम वसूल कर ली।
सिविल लाइंस के मंगल पांडेय नगर निवासी अधिवक्ता देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर ने रुड़की रोड स्थित शीलकुंज कालोनी में रहने वाले बिल्डर सुभाष सिंह और उनके बेटे अभिषेक सिंह के खिलाफ गंगानगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया।
कृषि भूमि को आवासीय कालोनी बताकर किए बैनामे
आरोप है कि सुभाष सिंह ने बेटे के साथ मिलकर गंगानगर के मामेपुर अम्हेडा में कृषि भूमि का आवासीय कालोनी बताकर लोगों को बैनामा करा दिया। मवाना रोड स्थित कालोनी का नाम ईशापुर रखा गया है। इसकी वजह से सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। सभी बैनामे पावर आफ अर्टाेनी पर कराए गए है।
सुभाष सिंह चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी भी है, जो बिल्डर का काम भी कर रहा है। पुलिस सुभाष सिंह और उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही उनके साथ कालोनी काटने में शामिल अन्य लोेगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।