11 मई को मतदान को लेकर हापुड़ पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, मतदान केन्द्र के अंदर नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल फोन

हापुड़।

मतदान के समय प्रत्याशियों और मतदाताओं द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां

    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र

     

     

     

    1. मतदान केंद्र के 200 मीटर दूरी की परिधि में किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा तथा टेबल/ बस्ता नहीं रखा जाएगा।
    2. किसी मतदान केंद्र के 100 मीटर में कर्तव्यरूढ अधिकारियों को छोड़कर किसी अन्य को अस्त्र-शस्त्र, लाठी / डंडा, मोबाइल फोन अनुमन्य नहीं होगा।
    3. मतदान पर्ची में किसी राजनीतिक पार्टी के प्रतीक चिन्ह का उल्लेख नहीं होगा।
    4. मीडिया कर्मियों द्वारा किसी तरह से मतदान करते समय तस्वीरें नहीं ली जाएंगी जिससे मतदान की गोपनीयता भंग होती है।
    5. मतदान हेतु सभी मतदाताओं को अपना कोई एक पहचान प्रपत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। 6. किसा मतदाता के पास यदि वोटर आईडी कार्ड ना हो तो इन 15 प्रपत्रों में से किसी एक का होना आवश्यक होगा-

      भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र

       

       

       

      Exit mobile version