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नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा व जुर्माना

हापुड़ । अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट की अदालत ने मासूम से अश्लील हरकत करने के एक मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि थाना हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र के निवासी एक महिला थाने में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि उसकी पुत्री अपने चार बच्चों के साथ उनके साथ ही रहती है। मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का भरण-पोषण करती है। 27 मार्च 2023 को वह व उसकी पुत्री मजदूरी करने के लिए गई थी। इस दौरान ही उनकी 12 वर्षीय नाबालिग धेवती को मोहल्ला शंभूपुरा निवासी धर्मपाल अपने साथ ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। उसके चिल्लाने पर आरोपी ने उसे छोड़ दिया। जिसके बाद उनकी भेवती अपने घर आ गई। जब वह शाम को मजदूरी से घर वापस आई, तो वह गुमसुम थी। जिसके बारे में पूछने पर उसने घटना के बारे में बताया।

पुलिस ने मामले में पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। जिसके बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की। न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने मामले में निर्णय सुनाया। कोर्ट ने आरोपी धर्मपाल को मामले में दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।

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