बिना लाइसेंस के संचालित मेडिकल स्टोर को तत्काल सील करें:डीएम

हापुड़
– जिलाधिकारी अभिषेक पाण्डेय ने औषधि विभाग के अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में कोई भी मेडिकल स्टोर बिना लाइसेंस के संचालित पाया जाता है, तो उसे तत्काल सील किया जाए तथा उस पर कार्यवाही की जाए। जनपद में जो भी मेडिकल स्टोर संचालित है, उनके बाहर एक बोर्ड लगा होना अनिवार्य है,जिस पर लिखा हो कि हमारे यहां किसी भी प्रकार की नशीली दवाइयां व ड्रग्स नहीं मिलते हैं तथा टोल फ्री नंबर भी अनिवार्य रूप से लिखा होना चाहिए।
सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय जिला स्तरीय नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर समिति की बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार को रोकने के लिए विभागों के बीच समन्वय बढ़ाना और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद में संचालित दवाइयों की फैक्ट्री व मेडिकल स्टोर पर निरंतर निरीक्षण करते हुए अधिकारी दवाइयों में नशीले पदार्थ की मिलावट को रोकने हेतु जांच करते रहें। जनपद के सभी संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिए कि ड्रग्स बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।
इस अवसर पर आबकारी विभाग, एनसीबी, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, खाद्य सुरक्षा, औषधि विभाग, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो आदि प्रमुख हैं।












