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मासूम से अश्लील हरकतें करनें के दोषी को सात साल की सजा


हापुड।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने तीन वर्षीय बच्ची से अश्लील हरकत करने मामले में बुधवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि पिलखुवा क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने पिलखुवा कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि उसकी तीन वर्षीय पुत्री दो दिंसबर 2020 को घर के बाहर खेल रही थी। तभी पड़ोसी मोहित उर्फ टिलवा पुत्र गंगाशरण उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ एक भूस से भरे कमरे में ले गया। जहां पर उसने उसकी पुत्री के साथ अश्लील हरकत की। तभी भूसा लेने के लिए एक महिला उक्त कमरे में पहुंची और उनकी पुत्री को बचाया। जिसके बाद कुछ ग्रामीणों ने आरोपी मोहित को पकड़ लिया।
पुलिस ने मामले की पॉक्सो, अश्लील हरकत सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और उसके आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने कहा कि प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता की आयु घटना के समय मात्र तीन वर्ष थी। इसलिए पीड़िता की आयु एवं घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त मोहित को सात साल की सजा और छह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। उसकी सजा की अवधि में से जेल में बिताए गए समय को भी शामिल किया जाएगा।



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