छात्रा के साथ रेप के आरोपी हापुड़ के शिक्षक को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

हापुड़/मथुरा। एडीजे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामराज द्वितीय की अदालत ने बृहस्पतिवार को एक छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी हापुड़ के शिक्षक को आजीवन कारावास और 65 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक रामवीर यादव ने बताया कि सुरीर कोतवाली में दर्ज मुकदमे के अनुसार क्षेत्र में स्थित एक स्कूल में पढ़ने वाली 14 वर्षीय किशोरी 3 दिसंबर 2020 की सुबह स्कूल गई थी। इसके बाद से लापता हो गई। किशोरी के पिता ने सुरीर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई।

पुलिस जांच में सामने आया कि किशोरी को स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक फिरोज चौधरी निवासी कोटला मेवातियान थाना हापुड़, बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने हापुड़ जाकर किशोरी को ढूंढ लिया। मेडिकल परीक्षण
में उससे दुष्कर्म की पुष्टि के बाद पुलिस ने फिरोज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

विशेष लोक अभियोजक रामवीर यादव के अनुसार अदालत में अभियोजन की ओर से मेडिकल साक्ष्य पेश किए गए
इसके अलावा किशोरी की खुद की गवाही भी महत्वपूर्ण रही। सभी साक्ष्यों व गवाही के अवलोकन के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा व 65 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

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