राजकुमार हत्याकांड में महिला सहित सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

राजकुमार हत्याकांड में महिला सहित सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

हापुड़।
हापुड़ जिले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए जिला न्यायाधीश मलखान सिंह ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला जून 2023 का है, जब हाफिजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चचोई में राजकुमार नामक व्यक्ति की हत्या कर उसका शव बाग में फेंक दिया गया था।

,मृतक की पत्नी मुनेश द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, उनके पति का गांव के ही सुशील के घर आना-जाना था, जिसे लेकर राजू, आकाश, महेश, भूरा, सुशील, श्रीपाल और विकास रंजिश रखते थे। 14 जून 2023 को इन्हीं लोगों ने मिलकर राजकुमार की हत्या कर दी।

न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी सात दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इस मामले की सुनवाई मात्र 48 कार्य दिवसों में पूरी की गई, जिसमें 14 गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने अपना निर्णय सुनाया। हाफिजपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच की और मजबूत साक्ष्य संकलन के साथ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर यह निर्णायक फैसला संभव हो सका।

Exit mobile version