यूपी में होने जा रहे पंचायत चुनाव में पदों का आरक्षण व आवंटन साल 2015 के रोटेशन से ही होगा। उस साल जो सीट जिस जाति के लिए आरक्षित हुई थी, इस बार के चुनाव में वह सीट उस जाति के लिए आरक्षित नहीं की जाएगी। प्रदेश के पंचायतीराज विभाग ने 15 मार्च को हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ के आदेश का पालन करते हुए पंचायतों के पदों और सीटों के आरक्षण और आवंटन के बारे में आदेश जारी कर दिया है।