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किशोर के अपहरण में लिप्त 4 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 10-10 वर्ष की कारावास की सजा

हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट कोर्ट ने 18 माह के बच्चे का अपहरण करने के मामले में मात्र 8 माह की सुनवाई के बाद सोमवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायालय ने मामले में 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार त्यागी ने बताया कि राखी ने गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में एक तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि वह मूल रूप से छजलेट के गांव सदुपुरा जनपद मुरादाबाद की निवासी है। 14 अगस्त 2022 को वह अपने पति मित्रपाल और पुत्र राजकुमार घर पर सो रहे थे। रात्रि करीब 2 बजे वह पानी पीने के लिए उठी तो उसने देखा कि उनका पुत्र राजकुमार चारपाई पर नहीं है।

पुलिस ने जांच कर मामले में रोदास उर्फ रोहताश पुत्र बाबूराम, अवधेश व ओमदत्त निवासीगण गांव करनपुर खादर आदमपुर अमरोहा, रिंकू उर्फ राजेन्द्र कुमार पुत्र हरप्रसाद निवासी लखौरी जलालपुर, नखासा संभल, विपिन कुमार शर्मा पुत्र रामेश्वर प्रसाद निवासी कोटा पूर्वी कस्बा, थाना व जिला संभल, वैभव शर्मा व सोनी शर्मा निवासीगण मोहल्ला कटोराताल कस्बा व थाना काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखंड को आरोपी बनाया।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने आरोपी रोदास, रिंकू, विपिन कुमार शर्मा व वैभव शर्मा को बच्चे का अपहरण करने का दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर दोषियों को 10-10 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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