व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान ने नगर पालिका द्वारा 50 रुपये कूड़ा शुल्क वसूलने के प्रस्ताव का किया विरोध, याद दिलाए अधिकारियों को उनके कर्तव्य

हापुड़।
व्यापारी सुरक्षा फोरम के पदाधिकारियों ने नगर पालिका परिषद द्वारा प्रति माह 50 रुपये कूड़ा शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर आक्रोश जताते हुए ईओ को ज्ञापन सौंप उनके कर्तव्य याद दिलाए।
जिलाध्यक्ष अरुण गर्ग ने कहा कि सरकार समय-समय पर गृहकर, जलकर व सीवर कर की दरें तय करती हैं, ताकि जनता का शोषण न हो। 28 जून 2024 को प्रदेश सरकार ने अनावासीय भवनों पर दरें बढ़ाकर जनता का शोषण किया है। अब हर घर से 50 रुपये कूड़ा शुल्कवसूलने का प्रयास किया जा रहा है। जिला मंत्री पंकज अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष सात करोड़ रुपये का टैक्स वसूला गया, जो पिछले वर्ष से 25 प्रतिशत अधिक है। सफाई का ठेका एक ही व्यक्ति को बिना टेंडर दिए दिया जा रहा है, जिससे सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। जिला कोषाध्यक्ष विमेश गोयल, सचिन जिंदल, दीपक गोयल, विनोद अग्रवाल, विवेक गर्ग आदि मौजूद रहे। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार मिश्रा ने कहा कि कूड़ा शुल्क वसूलने का निर्णय अभी नहीं लिया गया है।
उन्होंने कहा कि एक्ट में नगर पालिका के प्रमुख कर्तव्य सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर रौशनी की व्यवस्था व पानी का छिड़काव,सार्वजनिक सड़कों, स्थानों और नालियों की सफाई, आवारा कुत्तों व खतरनाक पशुओं को हटाना,सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुविधा के आधार पर सड़कों या सार्वजनिक स्थानों से अवांछनीय अवरोध हटाना,खतरनाक भवनों या स्थानों को सुरक्षित करना, मृतकों के निस्तारण के लिए स्थान विनियमित करना, सार्वजनिक सड़कों, बाजारों, शौचालयों, संडासों, मूत्रालयों, नालियों, जलोत्सारण निर्माण कार्यों तथा सीवर व्यवस्था, सम्बन्धी संरचनात्मक कार्यों का निर्माण और अनुरक्षण करना, अस्वच्छ मोहल्लों की साफ-सफाई करना, घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जलापूर्ति उपलब्ध कराना, जल को प्रदूषित होने से बचाना एवं उपयोग के योग्य बनाये रखना, जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण. सार्वजनिक टीका प्रणाली की स्थापना तथा उसका अनुरक्षण, सार्वजनिक चिकित्सालयों और औषधालयों की स्थापना, चिकित्सा सम्बन्धी सहायता उपलब्ध कराना, पार्किंग स्थल, बस स्टाप और जन सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण करना, गन्दी बस्ती सुधार और उन्नयन आदि शामिल हैं।











