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बकाया भुगतान न करने पर हाईकोर्ट ने हापुड़ सीएमओ का बैंक खाता कुर्क करने का दिया आदेश

बकाया भुगतान न करने पर हाईकोर्ट ने हापुड़ सीएमओ का बैंक खाता कुर्क करने का दिया आदेश

हापुड़/प्रयागराज। दवा आपूर्तिकर्ता का बकाया न चुकाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने हापुड़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का बैंक खाता 1.75 लाख रुपये की सीमा तक कुर्क* करने का आदेश दिया है। साथ ही 22 जुलाई 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट तलब की है।

वसीम मेडिकल एजेंसी ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि बरेली, सहारनपुर, बिजनौर, आगरा, गाजियाबाद, कासगंज, हरदोई, हापुड़, रामपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, नैनीताल और बदायूं के सीएमओ पर दवाओं और चिकित्सा उपकरणों का भुगतान बकाया है।

न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान बरेली, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, रामपुर, अलीगढ़, आगरा और जौनपुर के सीएमओ ने बकाया जमा कर दिया। जौनपुर के सीएमओ ने 31 मार्च 2026 को 95,960 रुपये का भुगतान किया।

हापुड़ सीएमओ पर 1.75 लाख बकाया



कोर्ट में हापुड़ के सीएमओ ने स्वीकार किया कि एजेंसी के 5 बिलों में से केवल एक बिल 99,994 रुपये का भुगतान किया गया है। अभी 61,920 रुपये, 30,272 रुपये, 46,784 रुपये और 36,808 रुपये यानी कुल 1,75,784 रुपये बकाया हैं।



बकाया न चुकाने की वजह बजट न होना और तकनीकी कारण बताए गए।



कोर्ट ने कहा – ये बहाना नहीं चलेगा



खंडपीठ ने बजट की कमी वाले तर्क को खारिज करते हुए कहा कि _”व्यावसायिक लेन-देन में स्वीकृत देनदारी के मामले में बजट का अभाव कोई बहाना नहीं हो सकता। सरकार के पास सभी संसाधन उपलब्ध हैं। इसे नौकरशाही बहाना नहीं माना जा सकता।”_



कोर्ट ने सिविल जज सीनियर डिवीजन हापुड़ को निर्देश दिया कि सीएमओ हापुड़ के खातों को 1,75,784 रुपये तक तत्काल कुर्क किया जाए और अगली सुनवाई पर रिपोर्ट पेश की जाए।







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