अगर सांप काटने से हुई मौत तो मृतक आश्रितों को मिलेगीं चार लाख रुपये की धनराशि
हापुड़/लखनऊ।
यूपी में यदि किसी की मृत्यु सांप काटनें से होती हैं,तो मौत को आपदा घोषित करते हुए मृतक आश्रितों को चार लाख की आर्थिक सहायता दी जायेगी।
जानकारी के अनुसार योगी सरकार ने प्रदेश में सर्पदंश से होने वाली मौतों को राज्य आपदा घोषित कर दिया है, यानी अब सांप के काटने से किसी की मृत होती है तो वह सरकारी मुआवजे का हकदार होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है जिसके मुताबिक अब सर्पदंश के मृतक के परिवार को सरकार की ओर से चार लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी ।
इस आदेश के मुताबिक सर्पदंश के मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे । घटना के 7 दिनों के भीतर उन्हें सरकारी मुआवजे की राशि मिलेगी यह सुनिश्चित करना हर जिला अधिकारी का काम होगा।