हाईकोर्ट ने दिए श्री चंड़ी मंदिर प्रबंध समिति के चुनाव के आदेश,6 सप्ताह में अधिकारियों की देखरेख में होगें चुनाव


हापुड़(अमित अग्रवाल मुन्ना)।
हापुड़ की सिद्धपीठ मां चंड़ी मंदिर प्रबंध समिति के विवाद को विराम लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह में चुनाव करवानें के निर्देश
प्रशासन को दिए हैं।
जानकारी के अनुसार हापुड़ के प्रसिद्ध मंदिर चंड़ी मंदिर की प्रबंध समिति को लेकर लम्बे समय से विवाद चल रहा था। कमेटी से लेकर सदस्यता तक को लेकर यह प्रकरण राजनीति का मंच बन गया था।
श्री चंड़ी मंदिर प्रबंध समिति रजि. ने चुनाव करवानें को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिट पर सुनवाई करते हुए आदेश मिलनें के बाद 6 सप्ताह के अंदर डिप्टी रजिस्ट्रार मेरठ तथा सहायक रजिस्ट्रार को आपरेटिव हापुड़ को चुनाव सम्पन्न कराने के आदेश दिए हैं। समिति के वर्तमान में 1768 सदस्य हैं।

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