राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ जिले के 700 पात्रों को मिलेगा

प्रत्येक आश्रित के खाते में पहुंचाई जाएगी 30 हजार रुपये की सहायता राशि

हापुड़। जिले के 700 पात्रों को जल्द ही पारिवारिक योजना का लाभ मिलेगा। प्रत्येक आश्रित के खाते में 30 हजार रुपये की सहायता राशि भेज दी जाएगी। इसके लिए शासन ने 2.23 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरूआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के गरीब असहाय नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई है। योजना के अंतर्गत राज्य के उन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सरकार द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है, जिनके परिवार के 18 से 59 वर्ष के बीच के कमाऊ व्यक्ति या मुखिया की मृत्यु हो जाने के पश्चात् उनके भरण पोषण के लिए कमाने वाला परिवार में कोई न हो।

योजना का लाभ लेने के लिए आश्रित को कमाऊ मुखिया की मृत्यु के एक वर्ष के अंदर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके बाद आवेदन तहसील पर जमा किया जाता है। एसडीएम की रिपोर्ट लगाने के बाद आवेदन को समाज कल्याण अधिकारी के पोर्टल पर भेजते हैं। डीएम की स्वीकृति के बाद लाभ पीडि़त परिवारों को दिया जाता है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी शिवकुमार ने बताया कि शासन से 2.23 करोड़ रुपये बजट जारी किया गया है जो चिन्हित पात्रों के लिए पर्याप्त है। जल्द ही पात्रों के खाते में राशि भिजवा दी जाएगी।

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