बाजार से सामान खरीदनें गई किशोरी का अपहरण व रेप के दोषी को 10 साल की सजा, जुर्माना

हापुड़।

हापुड़ में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने अपहरण के बाद किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को दस वर्ष सश्रम कारावास और 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि 17 जनवरी 2016 को कोतवाली नगर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति कोतवाली में तहरीर दी थी। जिसमें पीड़ित ने बताया था कि 17 जनवरी 2016 को उसकी 15 वर्षीय बेटी बाजार में दुकान राहुल ‘से चीनी लेने गई थी। रास्ते में गांव अच्छेजा निवासी ने बेटी का अपहरण कर लिया था।

पीड़िता को मकान में लेकर गया आरोपी किशोरी को मोहल्ला केशव नगर के निकट फूटी लाइन के पास स्थित एक मकान में ले गया था। जहां आरोपी बंधक बनाकर किशोरी के साथ बार-बार दुष्कर्म किया था। उसके चंगुल से छूटकर किशोरी किसी तरह घर पहुंची थी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी।

मामला अदालत में विचारधीन था जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। तभी से ये मामला अदालत में विचारधीन था। गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) श्वेता दीक्षित ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। अदालत ने राहुल को दोषी करार दिया है। दोषी को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

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