हापुड़(अमित मुन्ना)।
जनपद में यदि किसी ने अंधविश्वास के चलते बाल विवाह करवाया ,तो उसे दो साल की जेल व एक लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा।
जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि बाल विवाह अधिनियम के तहत विवाह हेतु लड़के की आयु 21 वर्ष एवं लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यदि लड़के लड़की की आयु इससे कम है तो वह बाल विवाह की श्रेणी में आयेग तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बाल विवाह होने पर संबंधित पक्ष को 2 वर्ष की सजा व 1 लाख रूपये जुर्माना का प्राविधान है।
उन्होंने बताया कि ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया का दिन विवाह आदि के लिए शुभ होता है किन्तु कुछ लोग अंधविश्वास के चलते अक्षय तृतीया के दिन बाल विवाह को अच्छा मानते है लेकिन यह कानूनी अपराध है इस वर्ष दिन 14 मई, 2021 को अक्षय तृतीया है। ऐसे पर बाल विवाह रोकने के लिए हर स्तर पर लोगो को जागरूक किया जा रहा है। यदि अक्षय तृतीया के दिन जनपद स्तर पर होने वाले बाल विवाह की सूचना निम्नलिखित दूरभाष नम्बरों पर दी जा सकती है जिसका विवरण निम्न प्रकार है ।
1. श्री राम रत्न बौद्ध (अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, हापुड़) 9259552349
2. श्रीमती ममता तोमर ( सदस्य बाल कल्याण समिति, हापुड़) 9410637670 3. श्री मनीष कुमार (संरक्षण अधिकारी गैर संस्थानिक) जिला बाल संरक्षण इकाई, हापुड़।
8887619931
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