व्यापार के लिए दिए 37 लाख रुपए वापस मांगने पर आरोपियों ने युवक से की मारपीट

व्यापार के लिए दिए 37 लाख रुपए वापस मांगने पर आरोपियों ने युवक से की मारपीट

हापुड़। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला काजीवाड़ा के निकट काली मस्जिद में व्यापार करने के लिए उधार दिए 37 लाख रुपये वापस मांगने पर घर में घुसकर पिटाई व जान से मारने के प्रयास के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

मोहल्ला निवासी सुहैल ने बताया कि उसकी सुहैल निवासी मोहल्ला निवाजीपुरा थाना हापुड़ नगर से घनिष्ठ दोस्ती थी। आरोपी सुहैल ने फार्मा का कोर्स करने व दवाओं का व्यापार करने की बात कही। आरोपी ने उससे व्यापार में रुपये लगाने व मुनाफा का पांच प्रतिशत हर

महीने देने का विश्वास दिलाया। विश्वास करके एक लाख रुपये नकद दे दिए। इस तरह आरोपी ने वर्ष 2022 में
उससे लगभग 28 लाख रुपये प्राप्त कर लिए। इसके बाद आरोपी को पांच लाख ऑनलाइन भी दिए। अब आरोपी पर उसके 33 लाख और मुनाफे के लगभग 4.49 लाख रुपये मिलाकर कुल 37.49 लाख रुपये हो गए। जबकि कुछ रुपये आरोपी उसे दे चुका था।

हाल फिलहाल में उसके आरोपी पर लगभग 37 लाख बकाया चले आ रहे हैं। रुपये मांगने पर आरोपी ने इन्कार कर दिया। उसने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही।

इस पर 28 जुलाई 2024 की रात लगभग आठ बजे आरोपी सुहैल अपने साथी कुद्दूस, शोएब पुत्र कुद्दूस, आसिफ चौधरी पुत्र सलीमुद्दीन, फैजान आदि उसके घर में जबरन घुस आए और तमंचे की बल पर पिटाई कर गला दबाते हुए उसे जान से मारने का प्रयास किया। इतना ही
नहीं बचाव करने आए उसके पिता व भाई को भी आरोपियों ने जमकर पीटा।

इसके बाद आरोपी पुलिस कार्रवाई करने पर गाली गलौज कर उसे व उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर यहां से भाग गए। पीड़ित ने पुलिस से इसकी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली।

सीओ जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट कर जान से मारने का प्रयास करने व गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने की धारा 191(2), 316(2), 318 (4), 115(2), 352 व 351(2) के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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