युवक की हत्या के दोषी दो सगे भाईयों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास व 50-50 हजार जुर्माना सजा
हापुड़।
एक युवक की हत्या के दोषी दो सगे भाईयों को जिला सत्र एवं न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास 50-50 हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हापुड़ कृष्ण कान्त गुप्ता ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर निवासी शाहरूख 30अगस्त 2020 को अपने मामा के घर बदरखा से खेत पर जा रहा था, तभी रास्ते में बदरखा निवासी दो भाई अजमत व हसरत ने उसकी बाईक में टक्कर मारकर गाली गलौज करनें लगें,उसी समय उसके मामा आलमगीर आ गए और बीच बचाव करने लगें। इस बीच आरोपी अजमत ने तंमचे से गोली मारकर हत्या कर फरार हो गए थे। पुलिस ने दोनों भाईयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
शासन की ओर से जिला शासकीय अधिकता कृष्ण कान्त गुप्ता ने प्रबल पैरवी करते हुए बहस कर वादी का पक्ष मजबूती से रखा।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविन्द्र कुमार प्रथम ने दोनो पक्षों की लम्बी बहस व तर्कों के सुनने के उपरान्त अपना निर्णय पारित करते हुए, दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड में अभियुक्त अजमत व हसरत उर्फ छोटे को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपए के अर्थ दडं से दंडित किया।
अभि अजमह जात हमचे की करामात्री तथा आरोप सिह होने पर 03 वर्ष के कारावास व 10 हजार रु के अर्थदेश से दचित किया गया।..
भाननीय न्यायालय हायंणों से आदि से सवभाग मृतक भाषामणीर के परिवारजनों को प्रतिकर के बिष्ट को हरामि निर्देश दिया गया। का भी
30 अप्रैल 2020 की गांव बदरखा की घटना। उक्त जानकारी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृष्णा कांड गुप्ता ने दी।