-बेसमेंट का निर्माण करने के लिए 2-2 मीटर का एरिया छोडऩा अनिवार्य
हापुड़।
इसे पिलखुवा विकास प्राधिकरण की लापरवाही कहें,या आशीर्वाद,प्राधिकरण क्षेत्र में स्कूल,कालेज,नर्सिंग होम,बैंकट हॉल,शोरूम,फैक्ट्रियों,फार्म हाउस में बने बेसमेन्ट का प्रयोग पार्किंग के स्थान पर अन्य कार्यों में होने लगा है। शहर में विभिन्न स्थानों पर बिल्डिग़ों में मानकों को ताक पर रखकर बेसमेंटों का निर्माण दिन रात जारी है। प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही नहीं करने से निर्माणकत्र्ताओं के हौसले बुलन्द है।
गौरतलब है,कि हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण क्षेत्र में निर्मित बेसमेटों का प्रयोग अब स्कूल,कालेज,नर्सिंग होम,शोरूम,बैंकट हॉल,विवाह स्थल,फैक्ट्रियों,वर्कशाप,सैलून की दुकान व कोचिंग सेंटरों में होने लगा है। जबकि शासनादेश के अनुसार बेसमेन्ट का प्रयोग केवल पार्किंग में किया जा सकता है। लेकिन लोगों द्वारा बेसमेन्ट का उपयोग पार्किंग के स्थान पर अन्य कार्यों व्यावसायिक गतिविधियों में किया जा रहा है।
अब हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध बेसमेन्टों की भी भरमार है,कई स्थानों पर मानकों के विपरीत बेसमेंट का निर्माण जारी है। जिनका निर्माण होने से हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण को प्रतिमाह लाखों के राजस्व की हानि हो रही है। इसके बावजूद भी प्राधिकरण द्वारा काई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही है। इसे एचपीडीए का आशीर्वाद कहें या लापरवाही?
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बिल्डिंग में बेसमेंट का निर्माण कराने के लिए नियम
प्राधिकरण अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार बेसमेंट निर्माण कराने के लिए बिल्डिग़ के चारों ओर 2-2 मीटर का एरिया खाली छोडऩा अनिवार्य है। गहराई चार मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। बेसमेंट के तीनों ओर के भवन स्वामियों से अनुमति लेनी अनिवार्य होती है। इसके अलावा खनन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। इसके अलावा अन्य सम्बंधित विभागों से भी एनओसी लेनी होती है। अन्यथा की स्थिति में बेसमेंट अवैध माना जायेगा।
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घरों व दुकानों में भी बनने लगे बेसमेंट
एचपीडीए द्वारा कार्यवाही अमल में नहीं लाने पर शहर में पाश कालोनियों व मुख्य मार्गों में स्थित दुकानों में मानकों को ताक पर रखकर बेसमेंटों का निर्माण कराया जा रहा है। जिससे सरकार को लाखों के राजस्व की हानि हो रही है।
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हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण के सचिव सीपी त्रिपाठी का कहना है,कि एचपीडीए क्षेत्र में नियमों के विपरीत बने रहे बेसमेंटों व जिन बेसमेंटों में नियमों के विपरीत कार्य हो रहा है उन्हें एचपीडीए के अधिकारियों की टीमें चिन्हित कर रही है। जिसके उपरांत बेसमेंटों के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।