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कोरोना नियमों व लाईसेंस शर्तों का पालन ना करनें वालें 84 दुकानदारों के लाईसेंस हुए निरस्त, मचा हड़कंप


हापुड़(अमित मुन्ना)।
जनपद की हापुड़ स्थित कृषि मंड़ी में आंवटित लाईसेंस में से 84 दुकानदारों के लाईसेंस कोरोना नियमों के उल्लंघन करनें व मंड़ी के नियमों को ना माननें पर निरस्त कर दिए। जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया।
जानकारी के अनुसार हापुड़ की मंड़ी समिति में व्यापारियों को मंड़ी में कार्य करनें के लिए लाईसेंस जारी किए हुए है।
मंड़ी समिति निदेशक ने बड़ी कार्यवाही करते हुए कोविड नियमों के पालन ना करनें व लाईसेंस शर्तों का पालन न करने का आरोप लगाते हुए 84 दुकानदारों के लाईसेंस निरस्त कर दिए। जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया।

उधर मंड़ी समिति के सभापति व एडीएम जयनाथ यादव ने बताया कि
प्रायः यह देखा जा रहा है कि मण्डी परिसर में आढ़तियों, व्यापारियों द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है एवं उन्हें निर्गत लाईसेन्स में निर्धारित की गयी शर्तों का भी उनके द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। मण्डी अधिनियम एवं मण्डी परिषद के निदेशक द्वारा निर्गत निर्देशों का अमल न करने के कारण मण्डी परिसर के 84 लाईसेन्सधारियों के लाईसेन्स निरस्त किये गये हैं, विस्तृत विवरण संलग्न है। ऐसे समस्त लाईसेन्स धारियों जिनके लाईसेन्स निरस्त हो चुके हैं, से अपेक्षा है कि वह अब मण्डी परिसर के अन्दर किसी प्रकार की कोई व्यापारिक गतिविधि न करें एवं तत्काल प्रभाव से मण्डी परिसर से बाहर चले जायें। इसके उपरान्त मण्डी परिसर में व्यापारिक गतिविधि करते पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराते हुये वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, साथ ही यह भी अपेक्षा है कि जो वैध लाईसेन्सधारी व्यापारी / आढ़ती मण्डी के अन्दर अपना व्यापार कर रहे हैं, वे सभी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करायें। कोई भी आढ़ती / कारोबारी किसी भी दशा में मण्डी के अन्दर काली सड़क पर वाहन लोडिंग / अनलोडिंग नहीं करेंगे। यदि कोई व्यापारी / कारोबारी सड़क पर लोडिंग या यातायात बाधित करता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध यातायात बाधित करने, रोड़ सेफ्टी कानून एवं सरकारी कार्य को जानबूझकर अवरूद्ध करने का दोषी मानते हुये वैधानिक एवं निरोधात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होगा। सभी कारोबारी सम्बन्धित चबूतरों पर ही व्यापारिक गतिविधि सुनिश्चित करेंगे। मण्डी सचिव एवं उनका अधीनस्थ स्टाफ सुनिश्चित करायेंगे कि किसी भी चबूतरे पर कोई अनाधिकृत कब्जा न हो, आगामी तीन दिवस के अन्दर मण्डी परिसर में अभियान चलाकर समस्त चबूतरों का निर्बाध सदुपयोग सुनिश्चित करायेंगे सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकान के अन्दर पर्याप्त साफ-सफाई, सैनेटाईजेशन तथा फेस कवर सुनिश्चित करायेंगे। निर्धारित स्थल पर ही कूड़े का निस्तारण किया जायेगा। किसी भी व्यापारी एवं अन्य व्यक्ति द्वारा परिसर के अन्दर कूड़ा ईधर-उधर नहीं फैलाया जायेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कूड़ा फैलाया जाता है तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। मण्डी परिसर के अन्दर कोई ऐसा आयोजन नहीं किया जायेगा, जो शासकीय कार्यालय परिसर की गरिमा के प्रतिकूल हो। समस्त मण्डी परिसर के अन्दर कोविड-19 के प्रोटोकॉल यथा मास्क / फेस कवर, दो गज दूरी इत्यादि का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा। मण्डी परिसर के अन्दर टू-व्हीलर वाहन पर 02 से अधिक सवारी पाये जाने, वाहन चलाना सीखते हुये पाये जाने अथवा परिसर की दीवार फांदकर आवागमन करते हुये पाये जाने पर भी कड़ी कार्यवाही की जायेगी। मण्डी परिसर के अन्दर सभी वैध लाईसेन्सधारी अपना पहचान पत्र सदैव साथ रखेंगे। किसी भी समय कोई व्यक्ति मण्डी परिसर के अन्दर अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में वैधानिक एवं निरोधात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसके लिये वह पूर्ण रूप से स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

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