हापुड़(अमित अग्रवाल मुन्ना)।
शासन ने पेट्रोल पम्प, एल०पी०जी० गैस, ऑयल को आवश्यक सेवाओं के तौर पर सम्मिलित किया गया हैं। जिसके चलते जनपद सहित पूरे प्रदेश में
पेट्रोलियम उत्पाद तथा एल०पी०जी० गैस की निर्बाध आपूर्ति होगीं।
शासन ने पेट्रोल पम्प, एल०पी०जी० गैस, ऑयल को आवश्यक सेवाओं के तौर पर सम्मिलित किया गया हैं। जिसके तहत खाद एवं रसद विभाग के आयुक्त मनीष चौहान ने जिला प्रशासन को पत्र भेजा हैं।
पत्र में कहा गया कि पेट्रोलियम उत्पादों (पेट्रोल, डीजल आदि) तथा एल०पी०जी० गैस सेलेण्डरों के परिवहन हेतु वाहनों का अन्तःजनपदीय तथा अन्तर्जनपदीय संचालन बन्द न किया जायें।
पेट्रोल पम्पों / गैस एजेन्सी गोदामों को बन्द न किया जाए। एल०पी०जी० गैस हॉकर्स के माध्यम से होम डिलीवरी बन्द न की जाए। पेट्रोलियम प्रतिष्ठानों यथा पेट्रोल पम्प एल०पी०जी० गैस एजेन्सी के वाहन कर्मचारियों एवं हाकरों तथा ऑयल कम्पनियों के अधिकारियों को उनके द्वारा परिचय पत्र दिखाए जाने पर उनका आवागमन बाधिन न किया जाए। उक्त के अतिरिक्त गेहूं खरीद में लगे समस्त कार्मिकों एवं परिवहन / हैण्डलिंग ठेकेदारों को
ई-पास उपलब्ध करा दिये जाये, जिससे गेहूं खरीद का कार्य प्रभावित न हो । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले खाद्यान्न के उठान , आवागमन में लगे भारतीय खाद्य निगम ,सेन्टल वेयरहाउसिंग कॉपोरेशन , स्टेट वेयरहाउसिंग कॉपोरेशन तथा खाद्य निगम , वि भाग के समस्त कार्मिकों एवं परिवहन , हैण्डलिंग ठेकेदारों को भी लॉकडाउन में कार्य सम्पादन हेतु ई-पास उपलब्ध कराये जाये।