नाबालिग से गैंगरेप के पांच दोषियों को आजीवन कारावास, 20-20 हजार जुर्माना

नाबालिग से गैंगरेप के पांच दोषियों को आजीवन कारावास, 20-20 हजार जुर्माना
हापुड़:
अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पोक्सो ज्ञानेन्द्र सिंह यादव की अदालत ने मानसिक रूप से कमजोर 17 वर्षीय किशोरी से गैंगरेप के मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
थाना हापुड़ क्षेत्र निवासी पीड़िता की मां ने तहरीर में बताया था कि मोती कॉलोनी निवासी सहाजेब उर्फ डोडा ने उनकी बेटी को 500 रुपये और मोबाइल देने का लालच देकर
23 जुलाई 2024 को
बाउंड्री वाली खाली जगह पर बुलाया और रेप किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
जांच में पुलिस ने सहाजेब के अलावा सलमान, नदीम, दानिश उर्फ बावला और मोहम्मद फतेह को भी आरोपी बनाया। सभी को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की गई थी।
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि शुक्रवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी पांचों को पोक्सो एक्ट की धारा 5जी/6 में 20-20 वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार जुर्माना, व आजीवन कारावास और 10 हजार जुर्माना, धारा 506 में 3-3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मुख्य आरोपी सहाजेब को धारा 363 में 3 वर्ष की अतिरिक्त सजा भी दी गई।











