fbpx
News

जनपद में साप्ताहिक बंदी का डीएम ने दिया निर्देश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

हापुड़। उत्तर प्रदेश, दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 की धारा-8 सपठित, उ०प्र०, दुकान एवं वाणिज्य अधिष्वान, अधिष्ठान नियमावली-1963 के नियम-7 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए हापुड़ जनपद के विभिन्न नगरों एवं कस्बों में स्थित दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए वर्ष-2024 में मनायें जाने वाले साप्ताहिक बन्दी के दिवसों को निम्नवत निर्धारित किया गया है:-

उक्त के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश, दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 की अनुसूची-11 में वर्णित दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों को उक्त अधिनियम की धारा-5 व धारा-8 के प्रवर्तन से स्वतः छूट प्राप्त हो जाती है। उक्त के अतिरिक्त श्रम अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या-173/36-3-2006 दिनांक 20.01.2006 में दी गई व्यवस्था के अनुसार ऐसे सेवायोजकों/नियोजकों, जिनके द्वारा अपनी दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों के पंजीयन नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क का 50 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करके पंजीयन/नवीनीकरण कराया गया है, उन्हें उक्त अधिनियम की धारा-5 व धारा-8 के प्रवर्तन से निम्न शर्तों के आधार

पर छूट प्रदान की गई है:- 1. यदि इस अधिनियम के प्रावधानों में अन्यथा छूट प्राप्त नही है, तो सम्बन्धित प्रतिष्ठान रात्रि 11:00 बजे के बाद खुला नही रहेगा।

  1. पात्र कर्मचारियों को उक्त अधिनियम की धारा-6 में निर्धारित दर से दोगुनी दर पर अतिकाल (ओवरटाइम) मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।
  2. यदि किसी कर्मकार ने एक पाली में कार्य कर लिया है तो उसे सांयकाल की पाली में लगातार कार्य करने या लगातार दो पालियों में कार्य करने के लिए बाध्य नही किया जाएगा।
  3. यदि सम्बन्धि प्रतिष्ठान सप्ताह में सातों दिन खुला रहता है, तो कर्मचारियों को चक्रानुक्रम से साप्ताहिक छुट्टी दी जाएगी और नियोजक उसे सम्बन्धित नियमावली के नियम-9 में यथा निर्धारित प्रपत्र “सी” में प्रदर्शित करेगा।
  4. किसी कर्मचारी के किसी भी दिन 08 घण्टे से अधिक और किसी भी सप्ताह में 48 घण्टे से अधिक कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

Show More

Leave a Reply

Back to top button

You cannot copy content of this page