कोर्ट ने सुनाई नाबालिग से रेप के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना
कोर्ट ने सुनाई नाबालिग से रेप के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना
हापुड़
हापुड़ । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी दीपक को दुष्कर्म का दोषी करार दिया और बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई । दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जबकि मामले के दूसरे आरोपी की सुनवाई अपचारी होने के कारण किशोर न्याय बोर्ड द्वारा की जाएगी।
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि बहादुरगढ़ कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि सात दिसंबर 2020 को दीपक और उसके भाई निवासी ग्राम पसवाड़ा थाना बहादुरगढ़ उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए
पुलिस ने दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को मामले में निर्णय सुनाया जिसमें आरोपी दीपक को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई