हापुड़। हापुड़ के दिव्यांगजनों को राज्य निधि मद से दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित मांगे गए हैं
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि राज्य निधि से वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश दिनांक 14 सितम्बर, 2021 में दिव्यांगजन के हितार्थ निम्न 04 प्रकार के वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान है-
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- उ0प्र0 के दिव्यांगजन द्वारा बनाये गये चित्रों, हस्तकला आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिये प्रदर्शनी एवं कार्यशालाओं हेतु धनराशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराना।
- उ०प्र० के दिव्यांगजन जिनका खेल / ललित कला / संगीत / नृत्य / फिल्म / थियेटर/साहित्य जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हों उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभाग किये जाने एवं खेल आयोजन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना ।
- दैनिक जीवन के गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिये बॅच मार्क दिव्यांगता के व्यक्तियों को उच्च सहायता वाले उपकरण (High Support Instrument) क्रय हेतु वित्तीय सहायता।
- उ0प्र0 के दिव्यांगजन जो गम्भीर बीमारियों यथा-कैंसर थैलीसीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, बहुस्केलोरोसिस से ग्रसित हो अथवा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एव मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित न हो, को चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता ।
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उपरोक्त के संदर्भ में विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र प्राप्ति हेतु किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, हापुड़ विकास भवन कमरा नं0 15 में सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। तथा अधिक जानकारी हेतु मोबाइल नं0 8909328694 पर भी सम्पर्क कर सकते है।