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पत्नी को जलाकर मारनें वालें पति को कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

हापुड़।

हापुड़ में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश में एमपी- एमएलए कोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पति ने दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या कर दी थी। साथ ही दोषी पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ रुहेला ने बताया कि मोहल्ला चमरी निवासी विशंबर ने कोतवाली में तहरीर दी थी। उसने कहा कि उसने अपनी पुत्री निशा की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ गांव अनवरपुर थाना पिलखुवा निवासी सोनू पुत्र भगवंत के साथ की थी। शादी के बाद से ही पति सोनू, सास ओमवती, देवर संदीप व अंकित तथा देवरानी काजल उसकी पुत्री से और दहेज लाने की मांग कर रहे थे।

इलाज के दौरान महिला की हुई मौत इसको लेकर सुसराल पक्ष के लोग उसकी पुत्री के साथ मारपीट भी करते थे। 25 मई 2015 की दोपहर ससुराल पक्ष से फोन आया कि आपकी पुत्री आग लगने से जल गई है, जो अस्पताल में भर्ती है। सूचना मिलने पर वह अस्पताल में पहुंचे। जहां पर उसकी गंभीर हालत देखते हुए चिकित्सकों ने उसे दिल्ली के लिए रेफर कर दिया। जहां पर उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

पुलिस ने दहेज हत्या सहित विभिन्न धाराओं में पति सोनू, सास ओमवती, देवर संदीप व अंकित तथा देवरानी काजल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के जांच करने पर संदीप, अंकित व काजल को मामले से अलग पाते हुए उनके नाम रिपोर्ट से बाहर निकाल दिए। पुलिस ने मामले की चार्जशीट अदालत में पेश की। तभी से मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी।

8 साल के बाद कोर्ट ने पति को दोषी कहा दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश कमलेश कुमार ने मामले में निर्णय सुनाया। आरोपी पति सोनू को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। वहीं, मामले की अन्य आरोपी सास ओमवती को साक्ष्यों के आभाव में बरी कर दिया गया।


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