वाहन स्वामी परिवर्तन योजना का लाभ उठाये: पुराने ट्रक-बस स्क्रैप करने पर 10 वर्षांे तक टैक्स में छूट मिलेगी

वाहन स्वामी परिवर्तन योजना का लाभ उठाये:
पुराने ट्रक-बस स्क्रैप करने पर 10 वर्षांे तक टैक्स में छूट मिलेगी
-योजना के तहत नये वाहन के पंजीकरण में मिलेगी 100 प्रतिशत की छूट
हापुड़-
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र सरकार ने परिवर्तन योजना लागू की है। योजना के तहत बीएस थर्ड और बीएस प्रथम से लेकर बीएस फोर श्रेणी के पुराने ट्रक व बसों को स्क्रैप कर नए या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर वाहन स्वामियों को कर और शुल्क में बड़ी राहत मिलेगी।
जिले के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन छवि सिंह ने बताया कि परिवर्तन योजना का लाभ केवल एनसीआर में पंजीकृत बीएस फस्र्ट से लेकर फोर्थ तक के मानक वाले ट्रक एवं बसों को मिलेगा। इच्छुक वाहन स्वामी अधिसूचना जारी होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि उससे पुराने वाहनों को स्क्रैप कराना अनिवार्य होगा। बीएस फोर वाहनों को आरवीएसएफ में स्क्रैप किया जा सकता है या एनसीआर से बाहर बेचा जा सकता है। प्रतिस्थापन में खरीदा जाने वाला नया वाहन या इलेक्ट्रिक होना चाहिए और उसका पंजीकरण एनसीआर में होना आवश्यक है।
एआरटीओ ने बताया कि योजना के तहत नए वाहन पर पंजीकरण की तारीख से 10 वर्ष तक 100 प्रतिशत मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में पूरी छूट दी जाएगी। यदि बीएस फोर वाहन को एनसीआर से बाहर बेचकर नया वाहन खरीदा जाता है तो 10 वर्ष तक 50 प्रतिशत कर में छूट मिलेगी। इसके अलावा एक वर्ष से अधिक के बकाया कर और शास्ति को भी माफ किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि वाहन निर्माता कंपनियां नए वाहन की खरीद पर 8 प्रतिशत तक अग्रिम छूट देंगी। डीजल और सीएनजी वाहनों के लिए 5 वर्ष तक ब्याज अनुदान और 5 वर्ष तक मासिक ईंधन वाउचर भी दिया जाएगा। डीजल,सीएनजी वाहनों पर मासिक फयूल वाउचर तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। परिवर्तन योजना के संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिए परिवहन कार्यालय में संपर्क कर सकते है।















