हापुड़। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड़ की अदालत ने दो ग्रामीणों द्वारा एक बैंक से लिए गए लोन को चुकाने के बावजूद बैंक द्वारा रिकवरी नोटिस जारी करने के मामले में कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सुरेश पुत्र राम निवास निवासी ग्राम सरावा थाना हापुड़ नगर ने बताया कि योगेश कुमार पूर्व शाखा प्रबन्धक केनरा बैंक शाखा बदनौली जिला हापुड़ निवासी शक्तिनगर मेरठ रोड हापुड़ के कार्यकाल के दौरान अपनी कृषि भूमि स्थित ग्राम सरावा के अपने भाग की कृषि भूमि को सिडिकैट बैंक शाखा बदनौली (वर्तमान केनरा बैंक) में बंधक रखकर 7 अगस्त 2014 में 85, हजार रूपये तथा 26 नवंबर 2015 में सवा दो लाख रूपये के दो कृषि ऋण लिये थे। बाद में शाखा प्रबन्धक ने दोनों ऋण खाते बन्द करने के लिए 4 लाख 25 हजार रूपये जमा कराने को कहा गया है।