हापुड़़।
गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र में सात साल की बच्ची से रेप के आरोपी को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजन करुणा नागर ने बताया कि वर्ष 2018 में गढ़ कोतवाली में दर्ज कराए गए मुकदमे में पीड़िता के पिता ने गढ़ के गांव बलवापुर निवासी 16 साल के शक्ति पर बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। आरोप में पीड़िता के पिता ने गढ़ के गांव बलवापुर निवासी 16 साल के शक्ति पर बेटी से रेप करने का आरोप लगाया था। आरोप में कहा गया था कि पीड़िता की मां ने आरोपी को सरसो के खेत से बाहर निकलकर अपने कपड़े सही करते हुए देखा तो आरोपी वहां से भाग गया। जिसके बाद पीड़िता की मां ने खेत में जाकर देखा तो उसकी सात साल की बेटी खून से लथपथ पड़ी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था ।
मंगलवार को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट तृतीय हापुड़ कमलेश कुमार ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे 10 साल का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर चार महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।