बच्चीं से रेप का प्रयास के दोषी को पांच साल की सजा व जुर्माना


हापुड़, ।
हापुड़ की एक अदालत ने पाक्सो एक्ट के एक मामले में थाना हाफिजपुर में दर्ज कराए गए मुकदमे के एक आरोपी को दोषी माना और उसे पांच साल की सजा और 15 हजार 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना हाफिजपुर में दी गई तहरीर में पीड़ित के पिता ने बताया कि 15 जुलाई 2020 दिन बुधवार समय सुबह 11 बजे के उसकी 9 वर्ष 3 माह की पुत्री पढ़ाई कर रही थी, उसी समय मेरे पड़ोस में रहने वाला दिनेश उर्फ कोशिन्दर, उम्र 25 वर्ष पुत्र जीत सिंह उर्फ पप्पू मेरे घर में आया और उसे पढ़ाई करने के बहाने से अपने घर ले गया। घर में उसने जीने का दरवाजा बंद कर लड़की के कपड़े जबरन उतारे और उसके साथ छेड़खानी की। इस पर लड़की ने शोर मचा दिया और और अपनी माता से सारी घटना बताई। उस समय पीड़िता का पिता कार्य पर गया हुआ था। मैं देर रात शाम को घर लौटा तो इसकी जानकारी मिली। जिसके बाद पीड़िता के पिता की तहरीर पर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।
विवेचनाधिकारी द्वारा साक्षियों का साक्ष्य दर्ज किया गया और संपूर्ण विवेचना के उपरान्त आरोपी दिनेश पुत्र जीत सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़ श्वेता दीक्षित ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को मामले का दोषी माना और उसे विभिन्न आरोपों के तहत कुल 5 साल का सश्रम कारावास और 15 हजार 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसमें जेल में बिताई गई अवधि को कम कर दिया जाएगा। साथ ही दोषी द्वारा दिए जाने वाले अर्थदंड का 80 प्रतिशत हिस्सा और 50 हजार रूपये की प्रतिकर धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़
द्वारा पीड़िता को देय होगी।

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