नाबालिग व स्कूली बच्चा यदि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पाए गए,तो 25 हजार रुपए जुर्माना व अभिवावकों को मिलेंगी सजा-एसपी

हापुड़। यातायात नियमों का पालन करवानें व नाबालिग व स्कूली बच्चों को वाहन चलानें से रोकने के लिए एसपी ने एक कार्यशाला का आयोजन करते हुए कहा कि नाबालिग बच्चा यदि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पाए गए,तो 25 हजार रुपए का जुर्माना व अभिवावकों को तीन माह तक की सजा मिलेंगी।

जनपद में नाबालिग/स्कूली बच्चों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाये जाने के एसपी अभिषेक वर्मा ने पुलिस लाइन के सभागार में यातायात जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों व उनके अभिभावकों को *यातायात नियमों के बारे में बताया गया एवं अभिभावकों को चेतावनी दी गई कि यदि भविष्य में उनके नाबालिग बच्चों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलते हुए पकड़े जाने पर एम.वी. एक्ट के अंतर्गत वाहन का 25,000/- रुपये तक का चालान व अभिभावकों को 03 माह तक की सजा हो सकती है।

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