खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने वित्तीय वर्ष में भरे 483 नमूने:महेन्द्र श्रीवास्तव
-खाद्य आयुक्त द्वितीय व विभागीय अधिकारियों ने 1773 किये निरीक्षण
-जांच में 204 नमूने की रिपोर्ट फेल व शेष की जांच लंबित,
-44 मामले एसीजेएम व 129 एडीएम कोर्ट में दर्ज कराये
-जिले में विभागीय अधिकारियों ने 5825000 रुपये का अर्थदंड वसूल किया
,हापुड़ ।
मिलावट खोरों के खिलाफ चलाये गये छापामार अभियान व निरीक्षण में वित्तीय वर्ष 2024-25 में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जनपद में विभिन्न स्थानों से पेय व खाद्य पदार्थों के 483 नमूने भरकर जांच हेतु राजकीय प्रयोगशाला भेजे गये। जांच में 204 नमूने फेल व 44 नमूनों की रिपोर्ट अनसेफ प्राप्त हुई है। विभाग द्वारा 129 मामले अपर जिलाधिकारी न्यायालय व 44 मामले एसीजेएम कोर्ट में दायर किये है। विभाग द्वारा 182 मामले निस्तारण किये गये। इसके अलावा विभाग द्वारा 5825000 रुपये अर्थदंड वसूल किया गया।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय महेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि शासन व जिलाधिकारी के निर्देश पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में समय-समय पर मिलावट खोरों के खिलाफ चलाये गये अभियान में विभागीय अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्थानों से खाद्य व पेय पदार्थ के 483 नमूने भरकर जांच हेतु राजकीय प्रयोगशाला भेजे गये। जिसमें 204 नमूने फेल व 44 की रिपोर्ट अनसेफ प्राप्त हुई है। शेष की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
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विभाग ने लाखों का अर्थदंड वसूल किया
सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय महेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि वित्तीय वर्ष उनके व विभागीय अधिकारियों द्वारा 1773 निरीक्षण किये गये। साथ ही विभाग द्वारा 5825000 रुपये का अर्थदंड वसूल किया गया है।
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न्यायालय में दायर किये गये मामले सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय महेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि जांच में 44 मामले अनसेफ आने पर एसीजेएम कोर्ट में व 129 मामले अपर जिलाधिकारी कोर्ट में दायर किये गये है।
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मिलावटी पदार्थ नहीं बिकने दिये जायेंगे
सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय महेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद में किसी भी कीमत पर मिलावटी खाद्य व पेय पदार्थ नहीं बिकने दिया जायेगा। क्योंकि मिलावटी खाद्य व पेय पदार्थ का सेवन करने से मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।