धौलाना। औद्योगिक क्षेत्र में चीन की कंपनी के दो भूखंडों को एक महिला ने खुद को कंपनी का डायरेक्टर बताकर अपने दो साथियों सहित मिलकर दिल्ली के व्यवसायी को फर्जी तरीके से बेच दिए। इसके एवज में करीब 1.31 करोड़ रुपये हड़प लिए। भूखंड नाम नहीं होने पर पैसा वापस मांगा तो उसे जान से मारने की धमकी मिली। 9 माह पहले कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया था। अब इस मामले में पुलिस ने महिला व उसके दो साथियों को दोषी मानते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है।
पुलिस में दी तहरीर में शाहदरा के बलवीर नगर निवासी विजय शर्मा पुत्र ओमप्रकाश ने बताया कि औद्योगिक इकाई लगाने के लिए प्लॉट की आवश्यकता थी। इसके लिए साबिर अली पुत्र अब्बास अली निवासी ग्राम शेखपुर खिचरा थाना धौलाना व दिनेश कुमार शर्मा पुत्र शोभाराम शर्मा निवासी अशोक गली नंबर 2 छज्जूपुर पूर्वी बाबरपुर शाहदरा पूर्वी दिल्ली ने उसे शबा जैदी व उसके दो अज्ञात साथियों से मिलवाया।
आरोप है कि शबा जैदी ने यूपीएसआईडीसी के एफ ब्लॉक स्थित मोहन फ्रोजन फूड्स प्राईवेट लिमिटेड के प्लॉट नंबर 396 व 397 का उसे फर्जी तरीके से सौदा करा दिया। 1.21 करोड़ में भूखंडों का सौदा हुआ। इस दौरान 8.50 लाख रुपये नकद, 28.50 लाख चेक और शेष धनराशि पांच बार में तय सौदा पूरा होने तक दिए गए।
पीडि़त विजय शर्मा ने बताया कि 31 दिसंबर 2019 को उसने दोनों प्लॉटों को अपन नाम ट्रांसफर कराने के लिए यूपीएसआईडीसी के गाजियाबाद कार्यालय में आवेदन कर प्रोसेसिंग फीस जमा कर दी। इसी दौरान शबा जैदी ने होगंथाई फर्नीचर्स प्राईवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर एफ 567 को बेचने के नाम पर ख़ुद को डायरेक्टर बताकर भी दस लाख रुपये का बयाना ले लिया।
आरोप है कि कुछ दिन बाद यूपीएसआईडीसी ने शबा जैदी से खरीदे गए दोनों प्लाट एफ-396 व एफ 397 के ट्रांसफर पर आपत्ति लगा दी। धोखाधड़ी की शिकायत पर पहले पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इस पर पीडि़त ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहां से आदेश के बाद रिपोर्ट दर्ज की गई। अब पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है।
मामले के आईओ उप निरीक्षक संदीप कुमार ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच कर ली गई है, इस मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है।